किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने डेढ़ माह पूर्व लहचूरा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 सितंबर 2026 को एक व्यक्ति ने थाना लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह और उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी घर पर उनकी 17 वर्षीय पुत्री अकेली थी तभी मौका पाकर ग्राम रोरा निवासी सुनील पुत्र चंद्रभान उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की जानकारी होने पर जब परिजन उसके परिवार वालों के पास उलाहना देने गए तो सुनील और उसके घर वालों ने उन्हें धमकाते हुए भगा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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