झाँसी। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने अवगत कराया है कि इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु जनपद में मतदान दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को तथा मतगणना दिनांक 27 अक्टूबर, 2026 को सम्पन्न होगी। जनपद में दिनांक 22 सितंबर, 2026 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशानुसार निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता की अवधि में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार सामग्री, यथा पैम्पलेट्स एवं पोस्टरों का मुद्रण एवं प्रकाशन प्रिंटिंग प्रेसों के माध्यम से कराया जाता है। आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि में प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री एवं मुद्रण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रिन्टर्स एवं मुद्रकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि निर्वाचन पैम्पलेट्स एवं पोस्टरों के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए मार्गदर्शन हेतु आयोग के नोटिस के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों और प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क तथा इसके द्वारा निर्वाचन पैम्पलेट्स एवं पोस्टरों के मुद्रण एवं प्रकाशन पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक निर्वाचन पैम्पलेट, हैंडबिल, प्लेकार्ड या पोस्टर मुद्रित या मल्टीग्राफ किया जाता है तो उसके अग्र भाग में प्रिंटर्स/प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है, ऐसे किसी दस्तावेज के प्रिंटर को इच्छुक प्रकाशक से उसकी पहचान सम्बन्धी दो प्रतियों में घोषणा प्राप्त जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित हो, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हों। दस्तावेज मुद्रित होते ही प्रिंटर के घोषणा की एक प्रति/दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर छह माह तक के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
