दलित पर प्राण हमला के आरोपी बाल अपचारी की जमानत खारिज

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दलित युवक की हत्या करने के उद्देश्य मारपीट कर उसे मरणासन्न हालत में छोड़ कर भाग जाने वाले बाल अपचारी आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड को पत्रावलियों भेज कर इस प्रकरण पर विचरण करने का निर्देश दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रही एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊरानीपुर के ग्राम एलियाई निवासी संजय श्रीवास ने मऊरानीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भतीजे चंद्रभान श्रीवास को गांव के रहने वाले बाल अपचारी अपनी बाइक पर जबरन बैठा कर ले गए और उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़ कर भाग गए थे। पुलिस ने बाल अपचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी पक्ष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। न्यायालय ने बाल अपचारी होने के कारण पत्रावलियों को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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